भारत-न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से आधिकारिक रूप से लागू
Eduteria Insights · 21 Oct 2026
चर्चा में क्यों?
भारत-न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को हस्ताक्षरित हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अब आधिकारिक रूप से लागू (Effective) हो गया है।
इस समझौते के लागू होने के बाद अब भारत के कई सामान न्यूजीलैंड में बिना किसी कस्टम ड्यूटी (शून्य शुल्क) के बेचे जा सकेंगे।
इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स (श्रम प्रधान क्षेत्रों) को मिलेगा, जैसे:
टेक्सटाइल (वस्त्र)
लेदर (चमड़ा)
इनके अलावा अन्य कई भारतीय उत्पादों को भी न्यूजीलैंड के बाजार में बिना टैक्स के एंट्री मिलेगी।
महत्त्वपूर्ण तथ्य
इस समझौते पर बातचीत साल 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन 2015 में यह रुक गई थी। बाद में मार्च 2025 में इसे फिर से शुरू किया गया और अप्रैल में इस पर हस्ताक्षर हुए।
भारत का 17वां FTA: यह समझौता भारत के लिए 17वां ऑपरेशनल FTA (जो लागू हो चुका है) बन गया है।
पिछले 5 सालों का 7वां समझौता: पिछले 5 सालों में भारत ने 7 नए ट्रेड पैक्ट (व्यापार समझौतों) को लागू किया है। इनमें UAE, मॉरीशस, EFTA (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन), UK, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौते शामिल हैं।
न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में 20 बिलियन डॉलर का FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीयों के लिए नयी वीजा सुविधा
दो नई TEE वीजा श्रेणियाँ: न्यूजीलैंड ने अस्थायी रोजगार प्रवेश (Temporary Employment Entry - TEE) के तहत दो नई वीजा श्रेणियाँ शुरू की हैं। ये वीजा 20 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध हैं।
किनके लिए?
हाई-स्किल्ड व्यवसायों (Highly skilled occupations) के लिए।
भारत के कुछ प्रतिष्ठित पेशों (Iconic professions) के लिए (जैसे भारतीय पारंपरिक कौशल वाले काम)।
सीमा: न्यूजीलैंड में एक समय में अधिकतम 5,000 TEE वीजा धारक ही रह सकते हैं। इनमें से ज्यादातर स्थान उन कौशलों को दिए जाएंगे जो पहले से ही न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट (Green List) में शामिल हैं।
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